भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 की धारा 4(d) के तहत दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 को 22 गांवों के सदस्यों द्वारा 'परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल' का दो दिवसीय सम्मेलन पड़हा पिण्डा ग्राम सैन्दा, थाना सिसई जिला गुमला (झारखंड) में संपन्न हुआ और सम्मेलन की उपलब्धि को आम लोगों के अनुपालन हेतु स्वीकृत,अनुमोदित एवं प्रकाशित किया जा रहा है। नीचे पीडीएफ में पढ़े अथवा डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें :
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